Haryana News: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1178 क्लर्कों को राहत दी है। हरियाणा सरकार के इन क्लर्कों को नौकरी से हटाने के आदेशों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 7 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को क्लर्क भर्ती की बदली हुई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे 4798 क्लर्क इस आदेश से प्रभावित हुए। 2020 में इन सभी क्लर्कों को नियुक्त किया गया था।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने रिजल्ट की बदली हुई मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद 1,178 कर्मचारियों को निकाल दिया। ऐसे में हाईकोर्ट की इस निर्णय से इन क्लर्कों को राहत मिली है।