Delhi NCR Lockdown : Delhi-NCR और नोएडा में तीन दिन का लॉकडाउन

Delhi NCR Lockdown : सितंबर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के निवासियों के लिए तीन दिन की भारी कटौती होगी। तीन दिनों तक स्कूल-कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग भी बाहर नहीं जा सकेंगे। कुल मिलाकर, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में लॉकडाउन तीन दिन चलेगा। दिल्ली पुलिस ने इस तीन दिन के लॉकडाउन को लेकर ट्रैफिक निर्देश जारी किए हैं।

Delhi NCR Lockdown

G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। Delhi Police ने बताया कि 8 से 11 सितंबर 2023 तक दिल्ली की कौन सी सड़कों पर ट्रेफिक पूरी तरह से बंद रहेगा और कौन सी सड़कों पर वाहन लेकर निकल सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जरूरी सेवाओं और मेडिकल इमरजेंसी वाले वाहनों पर पूरी दिल्ली में कोई रोक नहीं होगी। नई दिल्ली, जहां G-20 सम्मलेन प्रगति मैदान में होने वाला है, पर सबसे अधिक प्रतिबंध हैं।

ये नियम 3 दिन तक लागू रहेंगे

  1. दूसरे राज्यों में गंतव्य वाले वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या अन्य वैकल्पिक रूट पर डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी।
  1. दिल्ली में ट्रक या छोटे वाहन को एंट्री नहीं दी जाएगी। यद्यपि, दूध, सब्जी, फल और चिकित्सा की आपूर्ति करने वाले वाहनों को छूट मिलेगी।
  2. दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को भी प्रवेश मिलेगा। ऐसी सभी बसों को रिंग रोड पर ही रुकना होगा, उन्हें आगे नहीं जाना होगा।
  3. दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर चलेंगी। इन बसों को दिल्ली छोड़ने की अनुमति मिलेगी।
  4. रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर सामान्य यातायात (कमर्शियल वाहन और बस) चलेगा।
  5. नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर टैक्सियों को चलाना होगा। साथ ही, टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी जो होटलों में बुकिंग करते हैं।
  6. यात्री दिल्ली एयरपोर्ट, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक जा सकेंगे। लेकिन एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सुझाए गए रास्तों को चुनें और घर से निकलने में पर्याप्त समय दें।
  7. नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों का नियंत्रण होगा।
  8. नई दिल्ली जिले के भीतर निवासियों और अधिकृत वाहनों को आने-जाने की अनुमति होगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में हाउसकीपिंग, खानपान और अन्य संबंधित वाहनों को सत्यापन के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे हर व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज लेना होगा।
  9. रजोकरी बॉर्डर से दिल्ली में सामान्य वाहनों को छोड़कर बसों और मालवाहक वाहनों को प्रवेश मिलेगा। साथ ही, इस वाहनों को NH-48 से राव तुला राम मार्ग – ओलोफ पाल्मे मार्ग पर बदलना अनिवार्य होगा। NH-48 पर धौला कुआं की ओर कोई वाहन नहीं चलेगा।
  10. मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर माल वाहनों, कमर्शियल वाहनों, स्थानीय सिटी बसों, जैसे दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMS) बसों और अंतरराज्यीय बसों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Delhi NCR Lockdown

  1. 8 सितंबर की सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक, नई दिल्ली जिले का पूरा क्षेत्र “नियंत्रित क्षेत्र-I” माना जाएगा।
  2. महात्मा गांधी मार्ग या रिंग रोड के चारों ओर का क्षेत्र एक “विनियमित क्षेत्र” होगा। रिंग रोड से नई दिल्ली जिले की ओर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति केवल स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को मिलेगी।
  3. एडवाइजरी में कहा गया है कि 10 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की दोपहर दो बजे तक निम्नलिखित सड़कों और जंक्शनों को “नियंत्रित क्षेत्र-II” माना जाएगा: डब्ल्यू-प्वाइंट, ए-प्वाइंट, डीडीयू रोड, विकास रोड (नोएडा लिंक रोड से पुस्ता रोड तक), बहादुर शाह जफर रोड, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से गुरु नानक चौक तक), चमन लाल मार्ग (गुरु नानक चौक से तुर्कमान गेट) (तुर्कमान गेट से बीएसजेड रोड तक), महाराजा रणजीत सिंह मार्ग (बाराखंबा-टॉल्स्टॉय क्रॉसिंग से चमन लाल मार्ग पर गुरु नानक चौक तक), महात्मा गांधी मार्ग (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे टी-प्वाइंट से कश्मीरी गेट तक), आईपी फ्लाईओवर, शांति वन चौक, हनुमान सेतु, आईएसबीटी कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाई
  4. एडवाइजरी के अनुसार, 10 सितंबर की सुबह पांच बजे से दोपहर एक बजे तक निम्नलिखित स्थानों तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा: नियंत्रित क्षेत्र-II:
  • नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट से
  • पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी (एसपीएम) रोड
  • शांति वन चौक से गीता कॉलोनी
  • विकास मार्ग की ओर से आईटीओ
  • राजघाट चौक, जवाहर लाल नेहरू (JLN) मार्ग से
  • गुरु नानक चौक, मिंटो रोड से

मेडिकल इमरजेंसी वाहनों पर लागू होने वाले नियम क्या हैं?

एडवाइजरी के अनुसार, इन तीन दिनों में एक विशेष एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा। संपर्क करने के लिए 6828400604/112 (EWS) संख्या दी गई है। सभी अस्पतालों में आपातकालीन वाहन सहायता टीम होगी।

दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सलाह

यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे “नियंत्रित क्षेत्र” और “विनियमित क्षेत्र” में आने वाले स्थानों पर जाने से बचें। हालाँकि, यदि यात्रा टाला नहीं जा सकता, तो निम्नलिखित उपायों का उपयोग करना सुझाव दिया गया है:

उत्तर-दक्षिण द्वार

  • रिंग रोड आश्रम चौक, सराय काले खां— दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे नोएडा लिंक रोड से पुस्ता रोड, युधिष्ठिर सेतु, ISBT कश्मीरी गेट, रिंग रोड मजनू का टीला।
  • एम्स चौक से रिंग रोड धौला कुआं, बरार स्क्वायर, नारायणा फ्लाईओवर, राजौरी गार्डन जंक्शन, रिंग रोड, पंजाबी बाग जंक्शन, फिर आजाद पुर चौक।

Delhi NCR लॉकडाउन—पूर्व-पश्चिम गलियारा

  • Sun Dial/DND फ्लाईओवर से— आश्रम चौक से रिंग रोड, मूलचंद अंडरपास, एम्स चौक, रिंग रोड, धौला कुआं, बराड़ स्क्वायर, नारायणा फ्लाईओवर।
  • युधिष्ठिर सेतु से रिंग रोड, चंदगी राम अखाड़ा, माल रोड, आजाद पुर चौक, रिंग रोड और लाला जगत नारायण मार्ग (दिल्ली-एनसीआर लॉकडाउन)

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