16 अगस्त तक किसान करा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा, फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई गयी

फसल बीमा योजना :- 16 अगस्त तक किसान फसलों का बीमा करा सकते हैं— प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम 2023 में सूचीबद्ध हल्कों में सूचीबद्ध फसलों के ऋणी और अऋणी कृषकों को बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त की गई है। ऋणी कृषक अधिसूचित फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल, बैंक, लोक सेवा केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर या मूंगफली, मूंगफली, मक्का, कपास, अरहर और बाजरा की फसलों का बीमा कर सकते हैं। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंकों द्वारा किया जाएगा।

फसल ऋण

भारत सरकार ने कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक योजना बनाई है। योजना में कहा गया है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले कृषक जो अपनी फसलों को बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे बीमांकन की अंतिम तिथि से सात दिन पूर्व तक निर्धारित प्रपत्र में लिखित सहमति आवेदन भरकर योजना से बाहर जा सकते हैं। कृषक का प्रीमियम खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलों का प्रीमियम बीमा खरीदने के लिए आप प्रति हेक्टेयर 550, 550, 342, 342, ज्वार, 220, बाजरा, 700, अरहर 700, मूंगफली 506, मूंग 360, उड़द 396 और 3300 रुपये जमा कर सकते हैं।

दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए कृषि बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, पहचान पत्र—शासन द्वारा मान्य दस्तावेज, जैसे मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका, नवीनतम खसरा, खतौनी की प्रतिलिपि, बुवाई प्रमाण पत्र, पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी कृषि विभाग, बैंक, सहकारी समिति, बीमा कंपनी तथा फसल बीमा पोर्टल से योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । 16 अगस्त तक, ऋणी या अऋणी कृषक अपनी फसलों को बीमा कर सकते हैं।

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