13 अगस्त को हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत आजमपुर, ब्लॉक नारायणगढ़, जिला अम्बाला, ग्राम पंचायत चाबरी, ब्लॉक जींद, ग्राम पंचायत भरताना, ब्लॉक पिल्लूखेड़ा, ग्राम पंचायत रोजखेड़ा, ब्लॉक उचाना, जिला जींद और ग्राम पंचायत जुआं-1 ब्लॉक का गठन किया है। सोनीपत, जिला सोनीपत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और अन्य संस्थान इन संस्थानों में आगामी ग्राम पंचायत चुनावों में वोट डालने के लिए बंद रहेंगे।
मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि 13 अगस्त को इन क्षेत्रों में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 173ए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत 2023 सभी आगामी कारखाने, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक उपक्रम, दुकानें और बैंक बंद रहेंगे। इस निर्णय का उद्देश्य उपरोक्त पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत इन प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को वोट देने का अधिकार देना है।