हरियाणा :- हरियाणा सरकार ने अंत्योदय बिल माफी कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत पात्र होंगे सभी अंत्योदय परिवार जिनकी पीपीपी डेटा के अनुसार प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक की सत्यापित आय है, जिनके पास विद्युत कनेक्शन है और पिछले 12 महीनों में उनकी औसत मासिक बिजली खपत 150 रुपये से अधिक रही है। दो या अधिक बिलिंग चक्रों के लिए बिजली बिल या यूनिट का भुगतान नहीं हुआ है।
पहली किश्त देने पर कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा
उनका कहना था कि यदि एक कनेक्शन छह महीने के भीतर काटा जाता है, तो पूरी रकम अथवा पहली किश्त देने पर कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। यदि कनेक्शन को छह महीने से अधिक समय हो गया है, तो यह नया कनेक्शन माना जाएगा और अग्रिम भुगतान करने पर ही पुनः जोड़ा जाएगा।
UHBVN
UHBVN राज्य के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और निर्बाध बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और योग्य परिवारों से सरकार की इस अनूठी योजना का लाभ उठाने और मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान करता है।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने बताया कि योजना के तहत आवेदक को केवल पिछले 12 महीनों की मूल राशि, कुल 3,600 रुपये, देना होगा। यह रकम एक बार में या छह ब्याज मुक्त किश्तों में दी जा सकती है।
जुर्माना राशि का पच्चीस प्रतिशत
उन्होंने यह भी कहा कि विवादित बिलों के मामले में योग्य अंत्योदय परिवारों को 25 प्रतिशत या कम से कम 3,600 रुपये देना होगा। बिजली चोरी के मामले भी इस योजना का विकल्प बन सकते हैं। बशर्ते वे कंपाउंडिंग राशि का पचास प्रतिशत एक बार में भुगतान कर सकते हैं और जुर्माना राशि का पच्चीस प्रतिशत, या 3,600 रुपये, भुगतान कर सकते हैं। योजना विभाग से वापस लिये जाने तक यह लागू रहेगा।