हरियाणा में अब सिर्फ इन परिवारों को मिलेगा सरसों का तेल, चाहे BPL हो या AAY कार्ड, देखें पूरी जानकारी

चंडीगढ़:- हरियाणा सरकार ने हाल ही में गरीब परिवारों को सरसों का तेल उपलब्ध कराने के लिए एक नए नियम की घोषणा की है। हालाँकि, इस निर्णय ने उन परिवारों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है जो खुद को बीपीएल या एएवाई कार्ड श्रेणी से संबंधित बताते हैं। इस मामले पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने अद्यतन सूचना जारी की है। निदेशालय के मुताबिक, अब से जिन परिवारों के पास बीपीएल या एएवाई राशन कार्ड है, वे सिर्फ 2 रुपये में 2 लीटर सरसों का तेल पाने के पात्र होंगे। इसके अलावा, उनकी वार्षिक आय सीमा घटाकर रुपये कर दी गई है। रुपये की जगह 1 लाख रुपये 1.80 लाख।

वहीं, बीपीएल और एएवाई में तेल वितरण के लिए अलग-अलग श्रेणियां रखने के फैसले से डिपो कार्ड धारक लोग भी परेशान हैं। वे सवाल कर रहे हैं कि जब उनके पास बीपीएल/एएवाई कार्ड हैं तो उन्हें सरसों का तेल क्यों नहीं मिल रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने 9934 नंबर से 14 जुलाई और फिर शुक्रवार को पत्र भेजा।

उपनिदेशक (पीडीएस) ने पत्र भेजकर कहा कि राज्य सरकार अधिकतम 20 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर दो लीटर सरसों तेल देगी। एक लाख रुपये तक सत्यापित आय और परिवार पहचान पत्र वाले परिवारों को ही फोर्टिफाइड सरसों का तेल मिलेगा।

Leave a Comment